Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana 2024 – मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लाभार्थी किसान अपनी 2000 रूपये क़िस्त का इंतजार बेसबरी से कर रहे। उन सभी किसानो के लिए खुशाखरी है। क्योंकि मध्यप्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किसानों के बैंक खातों में जल्द ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के माध्यम से 2000 रूपये की आर्थिक सहायता राशी को भेजा जाएगा।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य सरकार किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रूपये की आर्थिक सहायता राशी प्रदान की जाती है। जो की किसानों को प्रति चार माह के अन्तराल पर प्रदान की जाती है। इसके लिए किसानों को इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इस योजना से सम्न्धित महत्वपूर्ण जानकारी जैसे – पात्रता, आयु सीमा, और आवेदन प्रक्रिया को जानने के इच्छुक उम्मीदवार लेख को पूर्ण पढ़े।
Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana Overview
मध्यप्रदेश राज्य के किसानों के लिए राज्य मुख्यमंत्री शिवराज के द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत दिनाकं 22 सितंबर 2020 को की गयी थी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का मुख्य उदेश्य राज्य के किसानों को प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ये सहायता राशी 6000 है जो किसानों को प्रति चार माह के अंतराल से दी जाती है जो प्रतेक चार माह के बाद 2000 रूपये की क़िस्त के रूप में किसानों के बैंक खातों में भेज दी जाती है। इस योजना के मुख्य विवरण को जानने के इच्छुक उम्मीदवार निचे सारणी में लिखे विवरण को पढ़े।
विषय -वस्तु | विवरण |
---|---|
योजना का नाम | Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana / मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना |
देश | भारत |
संगठन | राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन |
राज्य | मध्यप्रदेश |
पात्र | मध्यप्रदेश राज्य के मूल किसान परिवार |
आवेदन प्रकार | ऑनलाइन |
आवेदन की शुरुआत | सितंबर 2020 से |
आवेदन की स्तिथि | लाइव |
लाभ | प्रतिवर्ष 6000 रूपये प्रति चार माह के अंतराल से 2000 रूपये |
आयु सीमा | न्यूनतम 18 वर्ष |
Official Website | https://saara.mp.gov.in/ |
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मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की पात्रता मानदंडों को जानने के इच्छुक उम्मीदवार निचे लिखे विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़े और अपना आवेदन मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए करे।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की पात्रता मानदण्ड
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की पात्रता की प्रात करने के लिए आवेदक किसान का पीएम किसान सम्मान निधि योजना में नामांकन अनिवार्य है।
- आवेदक किसान का योजना के तहत लाभार्थी सूची में नाम पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदक किसान मध्य प्रदेश का निवासी किसान होना चाहिए।
- आवेदक किसान के पास कृषि योग्य भूमि पर कब्ज़ा आवश्यक है।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की पात्रता छोटे और सीमांत किसानों तक ही सीमित है।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में व्यापक गैर-कृषि भूमि वाले पात्र नहीं हैं।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक किसान का स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक किसान का आधार कार्ड
- आवेदक किसान का पैन कार्ड
- आवेदक किसान का बैंक खाता विवरण
- आवेदक किसान की पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदक किसान के मोबाइल नंबर
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में आवेदन के रजिस्ट्रेशन नंबर
- आवेदक किसान का किसान क्रेडिट कार्ड आदि
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मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए आवेदन कैसे करे?
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया जानने के इच्छुक उम्मीदवार निचे लिखे दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और अपना आवेदन सफलतापूर्वक करे।
- सबसे पहले आवेदक किसान को राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन अधिकारिक वेबसाइट – https://saara.mp.gov.in/
- आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें।
- आवेदक किसान सटीक जानकारी के साथ आवेदन पत्र भरें।
- सूचीबद्ध अनुसार आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
- भरे हुए आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेजों के साथ ग्राम पटवारी के पास जमा करें।
- ग्राम पटवारी आवेदन की समीक्षा करेगा और अनुमोदन के लिए प्रक्रिया करेगा।
- एक बार स्वीकृत होने पर, आपको दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से पुष्टि प्राप्त होगी।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में पात्र कोन नहीं है?
- उच्च आर्थिक स्थिति वाले भूस्वामी किसान।
- वे व्यक्ति जो संवैधानिक पद संभाल चुके हैं या वर्तमान में हैं।
- पूर्व और वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री, विधायी निकायों के सदस्य और केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी।
- नगर निगमों के पूर्व एवं वर्तमान महापौर तथा जिला पंचायतों के अध्यक्ष। इसके अलावा, सक्रिय या सेवानिवृत्त कर्मियों, जिनमें केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों और विभागों से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं।
- 10,000 रुपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगी।
- जिन व्यक्तियों ने पिछले वित्तीय वर्ष में आयकर का भुगतान किया था।
- पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत या स्वतंत्र अभ्यास में लगे लोग।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लाभ
- इस योजना के तहत किसानों को कुल ₹4000 की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। यह पैसा उन्हें दो बराबर भागों या किस्तों में दिया जाएगा।
- सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा की जाएगी, जिससे धन तक सुविधाजनक पहुंच होगी।
- पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों को समर्थन की पहुंच का विस्तार करते हुए स्वचालित रूप से इस योजना में शामिल किया गया है।
- जब दोनों योजनाएं संयुक्त हो जाएंगी, तो किसानों को 10,000 रुपये की वार्षिक आय प्राप्त होगी, जो उनकी आजीविका में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।
- यद्यपि योजनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, फिर भी किसानों के लिए स्पष्टता और पहुंच में आसानी सुनिश्चित करते हुए लाभ अलग-अलग प्रदान किए जाएंगे।
- इस पहल के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य किसानों की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाना है, जिससे उनकी समग्र भलाई में वृद्धि होगी।
- महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कोई आवेदन शुल्क नहीं है और पूरी प्रक्रिया मुफ्त है, जिससे यह बिना किसी वित्तीय बोझ के सभी पात्र किसानों के लिए सुलभ हो जाती है।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई?
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत दिनाकं 22 सितंबर 2020 को की गयी थी।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अधिकारिक वेबसाइट?
https://saara.mp.gov.in/