Mini Nandini Krishak Samriddhi Yojana:- नमस्कार दोस्तों! अगर आप एक पशु पालन व्यवसायी हैं और अपने व्यवसाय को एक नए मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक शानदार मौका सामने आ चुका है। राज्य सरकार ने मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है, जो पशुपालकों के लिए न केवल लाभकारी है, बल्कि उनके लिए एक स्थिर आय का भी साधन बन सकती है।
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इस योजना के तहत आप 10 दुधारू पशुओं को पालने का सपना सच कर सकते हैं और इसके लिए आपको मिलेगा 50 प्रतिशत तक का अनुदान! साथ ही, इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है बीमा सुविधा, जिससे यदि कोई पशु किसी कारणवश मर जाता है, तो आपको उसकी पूरी धनराशि वापस मिलेगी, और आप नया पशु खरीद सकते हैं। आइए, जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से:-
Mini Nandini Krishak Samriddhi Yojana
मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की खास बातें
इस योजना का उद्देश्य किसानों और पशुपालकों को अधिक मुनाफा कमाने का मौका देना है। डॉ. एस.डी द्विवेदी, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, बलिया के अनुसार, इस योजना के तहत देसी नस्ल के दुधारू पशु (गिर, साहिवाल और थारपारकर) को पालने का अवसर मिलेगा।
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योजना की कुल लागत ₹23,60,000 है, जिसमें से ₹11,80,000 तक का अनुदान मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आपको केवल 50 प्रतिशत लागत का भुगतान करना होगा, बाकी का खर्चा राज्य सरकार और बैंक का समर्थन मिलेगा।
मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत मिलने वाली वित्तीय सहायता
- कुल लागत: ₹23,60,000
- अनुदान: ₹11,80,000 (50% तक)
- बैंक ऋण: 35% (ज्यादातर राशि बैंक से कर्ज़ के रूप में मिलेगी)
- लाभार्थी का हिस्सा: केवल 15%
- यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जो अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पशुपालन के व्यवसाय में निवेश करने की सोच रहे हैं।
मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत बीमा की सुविधा – एक अनोखी सुरक्षा योजना
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता पशु बीमा है। यदि आपके द्वारा खरीदा गया कोई भी दुधारू पशु 3 साल के भीतर किसी कारणवश मर जाता है, तो आपको बीमा राशि पूरी मिल जाएगी। इस राशि का उपयोग करके आप आसानी से नया पशु खरीद सकते हैं। यह बीमा सुरक्षा आपके व्यवसाय को संकट से बचाती है और एक मजबूत सहारा देती है।
मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
यदि आप बलिया जिले के निवासी हैं और पशुपालन में रुचि रखते हैं, तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया बेहद सरल है:
- आवेदन पात्रता: केवल बलिया जिले के निवासी आवेदन कर सकते हैं।
- पहले का लाभ: यदि आपने पहले मिनी कामधेनु योजना या कामधेनु योजना का लाभ नहीं लिया है, तभी आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन का स्थान: आवेदन करने के लिए आपको पशु मालिक विकास भवन बलिया के पहले तल पर स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से फार्म प्राप्त करना होगा।
मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत दुधारू पशु कैसे चुनें?
योजना में शामिल होने के लिए आपको पशुओं का चुनाव खास तरीके से करना होगा। पशु अधिक दूध देने वाले होने चाहिए और उन्हें बाहर से खरीदना होगा। गिर, साहिवाल और थारपारकर जैसी नस्लें इस योजना के अंतर्गत आती हैं, जो दूध देने में बेहतरीन होती हैं।
- यह योजना पशुपालकों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है, जिसमें न केवल वित्तीय मदद मिलेगी, बल्कि व्यवसाय की स्थिरता और लाभ की संभावना भी बढ़ेगी। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पशुपालन के क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है।
(नोट: आवेदन के लिए अधिक जानकारी और आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए संपर्क करें – मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, पशु मालिक विकास भवन, बलिया।)