Cm Mangala Pashu Bima Yojana Online Registration:- राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना (Chief Minister Mangla Pashu Bima Yojana) की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य किसानों और पशुपालकों को उनके पशुओं के मरने पर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
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इस योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों और पशुपालकों को उनके पशुओं के निधन से होने वाली आर्थिक क्षति से बचाना है। योजना के अंतर्गत बकरी, गाय, बैल, भैंस, ऊँट और बकरियों सहित विभिन्न प्रकार के पशुओं को कवर किया जाएगा। इस योजना का ऐलान 2024-25 के राजस्थान बजट में किया गया था और इसके लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।
Cm Mangala Pashu Bima Yojana Online Registration 2025
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों और पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यदि किसी पशु की प्राकृतिक आपदाओं या दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु होती है, तो पशु मालिकों को इस बीमा योजना के अंतर्गत मुआवजा दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत, किसानों और पशुपालकों को एक सुनिश्चित बीमा कवर मिलेगा, जो उन्हें वित्तीय संकट से बचाएगा।
इस योजना से किसानों को यह आश्वासन मिलता है कि यदि उनका कोई भी पशु अप्रत्याशित कारणों से मर जाता है, तो वह अपनी कृषि गतिविधियों को जारी रख सकते हैं और आर्थिक रूप से परेशान नहीं होंगे।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की मुख्य विशेषताएँ
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की कुछ मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं।
बीमा राशि – पशु के प्रकार, उम्र और दूध उत्पादन क्षमता के आधार पर निर्धारित की जाएगी। उदाहरण के तौर पर, एक दुधारू गाय या भैंस का बीमा ₹40,000 तक हो सकता है, जबकि बकरियों और भेड़ों का बीमा ₹4,000 तक किया जा सकता है और ऊँट का बीमा ₹40,000 तक होगा।
प्राकृतिक और दुर्घटनात्मक मृत्यु– इस बीमा योजना के तहत यदि किसी पशु की मृत्यु प्राकृतिक आपदाओं (जैसे बेमौसम बारिश, तूफान आदि) या दुर्घटनाओं (जैसे सड़क दुर्घटना, बिजली का झटका आदि) के कारण होती है, तो बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज़– इस योजना का लाभ उठाने के लिए, आपको कुछ जरूरी दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी, जिनमें जन आधार कार्ड और गोपल क्रेडिट कार्ड शामिल हैं।
CM Mangala Pashu Bima Yojana Eligibility
- योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त किये जाने हेतु राजस्थान राज्य के समस्त जनाधार कार्ड धारक पशुपालक पात्र होगें तथा इन पशुपालको द्वारा बीमा विभाग से प्रदत वेबसाइट में योजना लाभ हेतु आवेदन किया जायेगा तथा लॉटरी लॉटरी द्वारा चयनित पशुपालको के पशु का निःशुल्क बीमा किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत राज्य के समस्त गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालक, समस्त लखपती दीदी पशुपालकों को प्रथम प्राथमिकता से लाभान्वित किया जायेंगा।
- योजनान्तर्गत पशुपालक बीमा हेतु केवल टैग्ड पशु का ही पंजिकरण करवा सकेगा। जिन पशुपालको के पशुओं की टैंगिग नही है वे अपने पशुओं के टैंग लगवाये जाने के उपरान्त ही पंजीकरण करवा सकेगें।
- राज्य के गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालक, समस्त लखपती दीदी पशुपालकों तथा लॉटरी द्वारा चयनित जनआधार कार्ड धारक पशुपालक के अधिकतम 02 दुधारू गाय/02 दुधारू भैंस/01 दुधारू गाय एवं 01 दुधारू भैंस/10 बकरी/10 भेड/01 उष्ट्र वंश पशु का निःशुल्क बीमा किया जायेगा।
- इस योजनान्तर्गत उन्हीं पशुओं का बीमा करवाया जायेगा जिसका किसी अन्य पशु बीमा योजनान्तर्गत बीमा नही किया गया हो।
- ‘‘मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना‘‘ के अन्तर्गत पशुपालकों के देशी/संकर दूध देने वाले पशु यथा-गाय एवं भैंस, भारवाहक पशु-ऊँट/ऊँटनी एवं अन्य छोटे रोमन्थी पशु जैसे बकरी व भेड़ का ‘‘एक वर्ष‘‘ के लिये निःशुल्क बीमा किया जाना प्रस्तावित है।
- बजट घोषणा अनुसार प्रथमतः 21 लाख पषुओं का बीमा किया जाना है। भेड़ एवं बकरी की एक कैटल यूनिट में 10 पशु तथा दुधारू गाय/भैंस एवं ऊँट के संदर्भ में एक कैटल यूनिट में 01 पशु माना जायेगा। यदि किसी पशुपालक के पास 10 से कम भेड़/बकरी है तो ऐसी स्थिति में एक कैटल यूनिट में पशु संख्या की पात्रता कम की जाकर पशुपालक के पास उपलब्ध भेड़/बकरी का बीमा किया जा सकेगा।
- जिलों को उनके पशुओं की संख्या के आधार/अनुपात में बीमा के लक्ष्य निर्धारित किये गये है ताकि सम्पूर्ण प्रदेश के पषुपालकों को समानुपातिक व्यवस्था के तहत लाभ प्राप्त हो सके। किन्हीं परिस्थितियों में जिलें को आंवटित लक्ष्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में प्रत्येक तिमाही पर इसकी समीक्षा कर अन्य जिलों को आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। निर्धारित जिलेवार लक्ष्यों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति पशुपालको हेतु क्रमशः 16 प्रतिशत तथा 12 प्रतिशत बीमा लक्ष्य आरक्षित रखे जायेगें। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति पशुपालको के नही होने पर अन्य श्रेणी के पशुपालकों को लाभान्वित किया जायेगा।
- पशु की कीमत का मूल्यांकन पशु के स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन क्षमता, आयु, ब्यात् व नस्ल आदि के आधार पर प्रचलित बाजार मूल्य अनुसार पशु चिकित्सक, पशुपालक एवं बीमा प्रतिनिधि द्वारा आपसी सहमति से किया जावेगा तदापि बीमा के लिये 1 कैटल यूनिट पशु की अधिकतम कीमत 40,000/- रूपये ही होगी।
पशु की उम्र का निर्धारण
क्र.स. | पशु का प्रकार | बीमा हेतु पशु की उम्र |
---|---|---|
1 | गाय (दुधारू) | 3 वर्ष से 12 वर्ष |
2 | भैस (दुधारू) | 4 वर्ष से 12 वर्ष |
3 | बकरी (मादा) | 1 वर्ष से 6 वर्ष |
4 | भेड़ (मादा) | 1 वर्ष से 6 वर्ष |
5 | ऊंट (नर एवं मादा) | 2 वर्ष से 15 वर्ष |
कीमत का निर्धारण
क्र.स. | पशु का प्रकार | बीमा हेतु पशु का मूल्य निर्धारण हेतु मानक |
---|---|---|
1 | गाय (दुधारू) | रू 3000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण किया जावेगा, अधिकतम राशि 40,000/- प्रति पशु |
2 | भैस (दुधारू) | रू 4000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण किया जावेगा, अधिकतम राशि 40,000/- प्रति पशु |
3 | बकरी (मादा) | अधिकतम राशि रू. 4000 प्रति पशु |
4 | भेड़ (मादा) | अधिकतम राशि रू. 4000 प्रति पशु |
5 | ऊंट (नर एवं मादा) | अधिकतम राशि रू. 40,000 प्रति पशु |
CM Mangala Pashu Bima Yojana Online Registration करने की प्रक्रिया
- Official Website पर जाएं:- mmpby.rajasthan.gov.in ओपन करें।
- “Registration” Button पर क्लिक करें:- होमपेज पर “Click here for Registration” बटन चुनें।
- Terms and Conditions Accept करें:- शर्तें पढ़ें और “I Agree” पर क्लिक करें।
- Jan Aadhaar Number दर्ज करें:- अपने Jan Aadhaar Card का नंबर एंटर करें।
- OTP Verify करें:- Registered Mobile Number पर आए OTP को एंटर करके वेरीफाई करें।
- Animal Details Fill करें:- पशु की Details जैसे Type, Age और Tag Number भरें।
- Form Submit करें:- फॉर्म चेक करें और “Submit” बटन पर क्लिक करें।
- Insurance Policy Download करें:- Registration के बाद, Policy Details आपके Mobile Number पर भेजी जाएंगी।
CM Mangala Pashu Bima Yojana Document List
Mangala Pashu Bima Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Document List):-
- Jan Aadhaar Card- लाभार्थी की पहचान और योजना में पात्रता साबित करने के लिए।
- Animal Tag Certificate- पशु के Identification Tag का प्रमाण।
- Gopal Credit Card (यदि उपलब्ध हो)- Priority चयन के लिए, यदि पशुपालक के पास यह कार्ड हो।
- Residence Proof- राजस्थान में निवास प्रमाण के लिए।
- Bank Account Details- Claim राशि के Direct Transfer के लिए।
- Death Certificate of Animal (Claim के लिए)- पशु की मृत्यु के समय का प्रमाण।
- Mobile Number- OTP Verification और Claim Status Updates के लिए।
- Photograph of the Animal- Registration और Claim Process में उपयोग के लिए।
Mukhyamantri Mangala Pashu Bima Yojana Form PDF Download प्रक्रिया
- Official Website Visit करें:- https://mmpby.rajasthan.gov.in पर जाएं।
- Homepage पर Option खोजें:- “Download Form” या “Application Form PDF” लिंक को ढूंढें।
- लिंक पर क्लिक करें:- संबंधित लिंक पर क्लिक करें, जिससे PDF फॉर्म डाउनलोड शुरू होगा।
- Device में Save करें:- फॉर्म को अपने Mobile या Computer में Save कर लें।
- Print ले लें:- यदि फॉर्म को भरने के लिए प्रिंट की आवश्यकता हो, तो उसे Print कर लें।
- फॉर्म भरें और Submit करें:- मांगी गई Details भरें और आवश्यक दस्तावेज़ जोड़कर इसे Online या Offline Submit करें।
- अगर “Download Form” विकल्प दिखाई नहीं देता है, तो संबंधित Section या Notification पर ध्यान दें या Customer Support से संपर्क करें।
Mukhyamantri Mangala Pashu Bima Yojana Online Apply
- Visit Official Website:- https://mmpby.rajasthan.gov.in पर जाएं।
- Registration Page खोलें:- Homepage पर “Click here for Registration” बटन पर क्लिक करें।
- Agreement और Consent Form को Accept करें:- Terms & Conditions को पढ़ें और सहमति (Consent) के लिए Check Box पर क्लिक करें।
- Jan Aadhar Number Enter करें:- अपना Jan Aadhar Number भरें और “Fetch Details” बटन पर क्लिक करें।
- OTP Verification करें:- Registered Mobile Number पर भेजे गए OTP को दर्ज करें और Verify करें।
- Form भरें:- मांगी गई Details जैसे Animal Type, Age, और Tag Number भरें।
- Submit करें:
- सभी जानकारी सही से भरने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें।
- Confirmation प्राप्त करें:- Successful Submission के बाद Insurance Policy की Details SMS के माध्यम से प्राप्त होंगी।
Mangala Pashu Bima Yojana Login कैसे करें?
- Visit Official Website:- https://mmpby.rajasthan.gov.in पर जाएं।
- Login Page पर जाएं:- Homepage पर “Login” बटन पर क्लिक करें।
- User Type Select करें:- अपनी भूमिका के अनुसार “Livestock Owner,” “Department User,” या “Admin” विकल्प चुनें।
- Enter Credentials:- Registered Username या Jan Aadhar Number और Password दर्ज करें।
- Captcha Code भरें:- Displayed Captcha Code को सही से भरें।
- Login Button पर क्लिक करें:- सभी जानकारी सही भरने के बाद “Login” बटन पर क्लिक करें।
- Dashboard Access करें:- Login Successful होने पर Scheme Dashboard पर पहुंचें। यहां आप Registration Status, Policy Details और अन्य सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।
Mangala Pashu Bima Yojana Claim प्रक्रिया
घटना की सूचना दें
- अगर पशु की मृत्यु होती है, तो पशु मालिक को तुरंत Insurance Department को सूचित करना होगा।
- आप यह सूचना ऑनलाइन पोर्टल https://mmpby.rajasthan.gov.in पर दे सकते हैं।
Claim Form भरें
- Claim Form को सही-सही जानकारी के साथ भरें।
- पशु की मृत्यु से संबंधित सभी विवरण जैसे मृत्यु का कारण, स्थान, और दिनांक भरें।
आवश्यक दस्तावेज जमा करें
- Jan Aadhar Card
- Animal Tag Certificate
- Post-Mortem Report (अगर आवश्यक हो)।
- Insurance Policy Details।
Verification प्रक्रिया
- Claim Form जमा करने के बाद, Insurance Officer द्वारा मामले की जांच की जाएगी।
- Verification में पशु की मृत्यु के कारण की पुष्टि की जाएगी।
अपने पशु के Tag की जांच
- पशु का Insurance Tag सत्यापित किया जाएगा।
- यदि Tag खो गया है, तो इसकी जानकारी तुरंत विभाग को दें और नया Tag जारी कराएं।
Claim Approval
- Verification पूरी होने पर, Claim को स्वीकृति दी जाएगी।
- स्वीकृति की सूचना SMS या Email के माध्यम से भेजी जाएगी।
Claim राशि का भुगतान
- Claim स्वीकृत होने के 21 दिनों के भीतर Registered Bank Account में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।
नियम और शर्तें
- Claim केवल उन्हीं कारणों पर लागू होगा जो Scheme Guidelines में शामिल हैं जैसे:
- प्राकृतिक आपदा
- सड़क दुर्घटना
- बिजली गिरना
- बीमारी
- जहरीली घास का सेवन।
स्टेटस ट्रैक करें
- Claim प्रक्रिया का स्टेटस ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर Claim Status विकल्प के तहत ट्रैक करें।
समस्या होने पर संपर्क करें (Mangala Pashu Bima Yojana Helpline Number)
किसी भी दिक्कत के लिए, Toll-Free Number या Helpdesk से संपर्क करें।
नोट: प्रक्रिया को जल्दी पूरा करने के लिए सही और सटीक जानकारी देना सुनिश्चित करें।