Bihar Nalkoop Yojana Online Registration: बिहार में नलकूप योजना (Bihar Nalkoop Yojana) एक महत्वपूर्ण कृषि योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए पानी की सुविधा प्रदान करना है। यह योजना बिहार सरकार द्वारा कृषि विकास और जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई है, ताकि किसानों की कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो और उन्हें सूखा जैसे प्राकृतिक संकटों से राहत मिल सके।
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इस योजना के तहत किसानों को सस्ती दरों पर नलकूप, पंप और अन्य जलस्रोतों की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, जिससे वे अपनी भूमि पर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कर सकें।
Bihar Nalkoop Yojana Online Registration योजना की शुरुआत और उद्देश्य
बिहार में नलकूप योजना की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी, जब राज्य में कृषि कार्यों के लिए सिंचाई की समस्या एक गंभीर मुद्दा बन गई थी। बिहार के अधिकांश इलाकों में मानसून पर निर्भरता अधिक थी और बारिश की अनियमितता से सूखा और पानी की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती थीं। कृषि विकास के लिए सिंचाई का एक मजबूत उपाय होना आवश्यक था। तब बिहार सरकार ने किसानों को स्थायी और भरोसेमंद सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए नलकूप योजना की शुरुआत की।
क्षेत्र | वर्ग | अधिकतम अनुदान राशि |
---|---|---|
दक्षिण बिहार | सामान्य वर्ग | ₹57,000.00 |
पिछड़ा/अतिपिछड़ा वर्ग | ₹79,800.00 | |
अनुसूचित जाति/जनजाति | ₹91,200.00 | |
उत्तर बिहार | सामान्य वर्ग | ₹36,000.00 |
पिछड़ा/अतिपिछड़ा वर्ग | ₹50,400.00 | |
अनुसूचित जाति/जनजाति | ₹57,600.00 |
नलकूप योजना का प्रमुख उद्देश्य यह था कि किसानों को सिंचाई के लिए सतत जलस्रोत मिलें, ताकि वे अपनी फसलों की बेहतर देखभाल कर सकें और उपज बढ़ा सकें। इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र को सिंचाई की समुचित व्यवस्था प्रदान की जाती है, जिससे किसानों को जल आपूर्ति का स्थिर और सस्ता स्रोत मिलता है। साथ ही, यह योजना जल संरक्षण और प्रबंधन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।
Bihar Nalkoop Yojana Online Registration Eligibility
- भूमि की न्यूनतम आवश्यकता: आवेदक के पास कम से कम 0.5 एकड़ भूमि होनी चाहिए।
- कमांड क्षेत्र: नलकूप का कमांड क्षेत्र कम से कम 8 हेक्टेयर होना चाहिए।
- उपयोग: नलकूप का उपयोग ड्रिप सिंचाई के जल स्रोत या मखाना की खेती के लिए किया जाएगा।
- चिन्हित जिले: यह योजना मखाना की खेती करने वाले जिलों में लागू होगी। चिन्हित जिले निम्नलिखित हैं:
- मधुबनी, दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, अररिया, किशनगंज, खगड़िया
किसान का प्रकार और आवश्यक दस्तावेज़
रैयत किसान:
- भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद
- आधार कार्ड
- यदि भूमि-स्वामित्व रसीद में नाम स्पष्ट नहीं है तो वंशावली प्रमाणपत्र आवश्यक होगा।
गैर-रैयत किसान:
- एकरारनामा (डाउनलोड लिंक पर उपलब्ध)
- आधार कार्ड
Bihar Nalkoop Yojana Apply Online
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: बिहार कृषि विभाग वेबसाइट पर जाएं।
- Schemes सेक्शन में “नलकूप योजना” विकल्प को चुनें।
- आवेदन करें बटन पर क्लिक करें।
- योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान से पढ़ें और सहमति देने के बाद आवेदन फॉर्म भरें।
- आवेदन फॉर्म को सही-सही भरने के बाद, उसे सबमिट करें।
- आवेदन की प्रक्रिया सरल है, लेकिन आवेदन करते समय सुनिश्चित करें कि आप सभी आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी सही से भर रहे हैं, ताकि भविष्य में कोई समस्या न हो।
Bihar Nalkoop Yojana Online Registration
- Bihar Nalkoop Yojana Online Registration की वेबसाइट पर जाएं: https://mwrd.bih.nic.in/
- “नलकूप योजना पंजीकरण” लिंक पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म भरें: किसान का नाम, भूमि विवरण, आधार कार्ड, बैंक विवरण आदि भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें: खसरा प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि।
- जानकारी की पुष्टि करें।
- आवेदन फॉर्म सबमिट करें।
- पंजीकरण संख्या प्राप्त करें।
- आवेदन की स्थिति ट्रैक करें।
- स्थानीय कृषि विभाग से संपर्क करें (यदि कोई समस्या हो)
- इस प्रकार आप बिहार नलकूप योजना में ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।
Bihar Nalkoop Yojana Status Check
- वेबसाइट पर जाएं: https://mwrd.bih.nic.in/
- “नलकूप योजना स्टेटस चेक” लिंक पर क्लिक करें।
- पंजीकरण संख्या या आवेदन नंबर दर्ज करें।
- “चेक स्टेटस” बटन पर क्लिक करें।
- आवश्यक जानकारी दर्ज करे ।
- आवेदन की स्थिति देखें।
- इस प्रकार आप अपनी नलकूप योजना की स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।