Mukhyamantri Kanyadan Yojana Maharashtra-महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा एक और बडी घोषणा कर दी गयी है l यह घोषणा सरकार के द्वारा कन्यादान योजना के लिए की गयी हैl राज्य सरकार की नवीनतम घोषणा के अनुसार कन्यादान योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया जाएगा।
मुख्य जानकारी –
यदि आप भी इच्छुक हो महाराष्ट्र राज्य सरकार की कन्यादान योजना को विस्तार से जानने के जैसे – योजना की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, Application Form PDF, Apply Online, चयन प्रक्रिया आदि जानकारी को प्राप्त करने के लिए लेख को पूर्ण पढ़े।
Mukhyamantri Kanyadan Yojana Maharashtra 2024
महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा एक और बडी घोषणा कर दी गयी है l यह घोषणा सरकार के द्वारा कन्यादान योजना के लिए की गयी हैl क्योंकि सभी लोग शादियां बहुत धूमधाम से मनाते हैं। पर शादी बहुत पैसा खर्च होता है। लेकिन बहुत से लोग यह खर्च वहन नहीं कर सकते। ऐसे में सामूहिक विवाह समारोह एक अच्छा विकल्प है। सामूहिक विवाह समारोह में शादी होने के बाद अब दोगुना फायदा होगा। महाराष्ट्र सरकार ने कन्यादान योजना शुरू की है और इस योजना के माध्यम से जोड़ों को 20 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह वित्तीय सहायता दुल्हन के माता-पिता या अभिभावकों के नाम पर स्वीकृत की जाएगी।
विषय -वस्तु | विवरण |
---|---|
योजना का नाम | Mukhyamantri Kanyadan Yojana Maharashtra |
देश | भारत |
संगठन | महाराष्ट्र राज्य सरकार |
लाभार्थी | महाराष्ट्र राज्य के मूल निवासी दूल्हा दुल्हन |
विभाग | समाज कल्याण विभाग महाराष्ट्र |
आवेदन प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
लाभ | महिलाओं को विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी |
सहायता राशी | 25 हजार रुपये की वित्तीय सहायता |
Official Website | https://sjsa.maharashtra.gov.in |
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महाराष्ट्र सरकार इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी आवेदक उम्मीदवारों को योजना के लिए निर्धारित आवश्यक पात्रता की शर्तो को पूर्ण करना अनिवार्य है।
Eligibility Criteria for Kanyadan Yojana Maharashtra
कन्यादान योजना की पात्रता प्राप्त करने के लिए सभी आवेदन कर्ताओ को निचे लिखे दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
- विवाह के समय वर और वधू को महाराष्ट्र राज्य का नागरिक होना चाहिए।
- वर की आयु कम से कम इक्कीस (21) वर्ष होनी चाहिए और वधू की आयु अठारह (18) से कम नहीं होनी चाहिए।
- वर और वधू में से एक या दोनों अनुसूचित जाति या मुक्त जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या घुमंतू जनजाति या विशेष पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने चाहिए।
- कन्यादान अनुदान योजना केवल वर और वधू की पहली शादी पर दी जाएगी।
- सामूहिक विवाह समारोह में कम से कम दस जोड़ों (20 दूल्हे और 20 दुल्हन) को विवाह समारोह संपन्न कराना होगा।
Documents Required for Kanyadan Yojana Maharashtra
- निर्धारित प्रारूप में आवेदन
- पति और पत्नी का पहचान पत्र
- निवासी प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- विधवा के मामले में मृत्यु प्रमाण पत्र
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता नम्बर
- गरीबी रेखा से नीचे का प्रमाण पत्र आदि आवश्यक दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।
महाराष्ट्र कन्यादान अनुदान योजना का लाभ कैसे मिलेगा?
- कन्यादान अनुदान योजना का लाभ लेने के इच्छुक वर-वधू को सामूहिक विवाह समारोह में नामांकन कराना होगा।
- सबसे पहले यह आवेदन सरकार के समाज कल्याण विभाग को भेजा जाएगा।
- उसके बाद यह आवेदन भरना होगा. विवाह प्रपत्र में इस आवेदन पत्र के लिए वर-वधू के पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड आवश्यक है।
- इसके अलावा विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय प्रमाण, प्रमाण कि दूल्हा और दुल्हन महाराष्ट्र से हैं।
- यदि आवेदक दुल्हन विधवा है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक विवरण और बैंक का नाम, आईएफएससी कोड आदि आवश्यक हैं।
How to Apply for the Kanyadan Yojana Maharashtra?
महाराष्ट्र सरकार की इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को जानने के इच्छुक उम्मीदवार निचे लिखे दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और अपना आवेदन इस योजना के लिए सफलतापूर्वक करे।
- संबंधित एनजीओ द्वारा सहायक आयुक्त, समाज कल्याण को आवेदन करना होगा।
- आवेदन में सभी प्रासंगिक डेटा और आवश्यक कागजी कार्रवाई होनी चाहिए।
- कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए सहायक आयुक्त, समाज कल्याण को एक प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए।
- सामूहिक विवाह समारोह में कम से कम 10 जोड़े उपस्थित होने चाहिए।
- साथ ही सामूहिक विवाह का आयोजन किसी धर्मार्थ संस्था या संस्था द्वारा किया गया हो और पूरा खर्च संस्था द्वारा ही वहन किया गया हो।
- संगठन इसके लिए प्रायोजकों की तलाश कर सकता है।
- हालांकि, इस विवाह समारोह के लिए किसी भी तरह की कोई सरकारी सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
What is the age limit for the Mukhyamantri Kanyadan Yojana?
महाराष्ट्र सरकार की इस योजना के लिए वर की आयु कम से कम इक्कीस (21) वर्ष होनी चाहिए और वधू की आयु अठारह (18) से कम नहीं होनी चाहिए।